नैनीताल (उत्तराखंड), 26 नवंबर (भाषा) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की नैनीताल जिले में स्थित संपत्ति पर हाल में हुए हमले की साजिश रचने के आरोपी कुंदन चिलवाल ने शुक्रवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अर्जी देकर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अनुरोध किया।
खुर्शीद के वकील ने चिलवाल की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री की संपत्ति पर हमला उसके नेतृत्व में हुआ। वहीं, पुलिस ने दलील दी कि आगजनी में चिलवाल की कोई भूमिका नहीं थी।
पुलिस ने इस मामले में चिलवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।
न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने आज मामले की सुनवाई की और वह शनिवार को इस पर फिर सुनवाई करेंगे।
यह मामला मुक्तेश्वर स्थित खुर्शीद की संपत्ति में 12 नवंबर को हुई तोड़फोड़ और आगजनी से जुड़ा है।
घटना खुर्शीद की किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या : नेशनलहुड इन आवर टाइम्स’ के कथित विरोध में हुई थी। इस किताब में हिन्दुत्व की तुलना आतंकवादी संगठनों आईएसआईएस और बोको हराम से की गई है।
इस घटना से चिलवाल और राकेश कपिल का नाम जुड़ा है। हालांकि पुलिस ने कपिल के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन चिलवाल के खिलाफ नहीं।
भाषा अर्पणा नेत्रपाल
नेत्रपाल
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