कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को
Modified Date: December 12, 2025 / 08:16 pm IST
Published Date: December 12, 2025 8:16 pm IST

प्रयागराज, 12 दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में शुक्रवार को सुनवाई के बाद अगली तिथि 30 जनवरी, 2026 तय की।

न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना ने मुकदमों में कुछ संशोधनों से जुड़े दस्तावेजों का शुक्रवार को सत्यापन किया जिसके बाद सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की।

इससे पूर्व, अदालत ने कहा था, “यह रिकॉर्ड स्थूल है। पक्षकार सभी लंबित आवेदनों में आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं ताकि इन आवेदनों पर जल्द निर्णय किया जा सके। कार्यालय को सामान्य नियम (दीवानी) के मुताबिक फाइल को पुनः व्यवस्थित करके उसे क्रमवार रखने का निर्देश दिया जाता है।”

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उल्लेखनीय है कि हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाने के बाद जमीन का कब्जा लेने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए 18 वाद दाखिल किए हैं।

इससे पूर्व, एक अगस्त, 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्षों द्वारा दायर इन मुकदमों की पोषणीयता (सुनवाई योग्य) को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि ये मुकदमे समय सीमा, वक्फ अधिनियम और उपासना स्थल अधिनियम, 1991 से बाधित नहीं हैं। उपासना स्थल अधिनियम किसी भी धार्मिक ढांचे को जो 15 अगस्त, 1947 को मौजूद था, उसे परिवर्तित करने से रोकता है।

यह विवाद शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसके बारे में हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करके इसका निर्माण कराया था।

भाषा राजेंद्र अमित

अमित


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