लखीमपुर हिंसा : आशीष की जमानत याचिका नामंजूर, दो और आरोपी गिरफ्तार |

लखीमपुर हिंसा : आशीष की जमानत याचिका नामंजूर, दो और आरोपी गिरफ्तार

लखीमपुर हिंसा : आशीष की जमानत याचिका नामंजूर, दो और आरोपी गिरफ्तार

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : October 13, 2021/6:54 pm IST

लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश), 13 अक्टूबर (भाषा) लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पुलिस ने बुधवार को दो और आरोपियों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस बीच, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वारदात के मुख्य आरोपी और केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आशीष मिश्रा के करीबी दोस्त कहे जाने वाले अंकित दास और लतीफ उर्फ काले बुधवार को लखीमपुर में अपराध शाखा कार्यालय में विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने हाजिर हुए। उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

हालांकि, पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए 14 दिन की हिरासत में देने का आग्रह किया था। लेकिन आरोपियों के वकील ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन लोगों से कोई बरामदगी नहीं कराई जानी है।

इसके बाद अदालत ने दोनों को पुलिस हिरासत में भेजने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया।

मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के सिलसिले में अंकित दास को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे। मंगलवार को अंकित दास और लतीफ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण के लिए आवेदन दिया था।

अंकित दास दिवंगत पूर्व मंत्री अखिलेश दास के भतीजे हैं। आरोप है कि वारदात के दिन चार किसानों को कुचलने वाली कार के पीछे वाली गाड़ी दास की ही थी।

इस बीच, लखीमपुर खीरी वारदात के मुख्य आरोपी आशीष की जमानत याचिका बुधवार को एक स्थानीय अदालत ने नामंजूर कर दी।

मामले के विवेचना अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि आशीष उर्फ मोनू की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की अदालत ने नामंजूर कर दिया है।

उन्होंने बताया कि आशीष को पिछली नौ अक्टूबर को करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और वह 12 अक्टूबर से तीन दिन की पुलिस हिरासत में है।

यादव ने बताया कि अदालत ने मामले के एक अन्य अभियुक्त शेखर भारती को तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजने की अर्जी स्वीकार कर ली है। भारती को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

गौरतलब है कि गत तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा तथा अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

भाषा सं सलीम जफर धीरज

धीरज

 

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