वकीलों की वित्तीय सहायता के लिए अदालत में अपील

वकीलों की वित्तीय सहायता के लिए अदालत में अपील

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  • Publish Date - September 3, 2020 / 01:35 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:01 PM IST

नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) में पंजीकृत वकीलों के लिए वित्तीय सहायता की मांग की गयी है, चाहे वे किसी राज्य के निवासी हों।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध याचिका में अनुरोध किया गया है कि हालात सामान्य होने तक ईएमआई तथा ऋण पुनर्भुगतान में छूट दी जाए।

पीठ ने मामले में सुनवाई से खुद को अलग रखते हुए कहा कि न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ आठ सितंबर को इस पर सुनवाई करेगी।

वकील सुनील कुमार तिवारी द्वारा दाखिल याचिका में दलील दी गयी कि ईएमआई में छूट के दौरान लोन और क्रेडिट कार्ड भुगतान पर ब्याज वसूले जाने से इसका उद्देश्य ही समाप्त हो गया है।

वकील मुकेश कुमार सिंह के माध्यम से दाखिल याचिका में दावा किया गया कि मौजूदा महामारी के दौरान ना तो केंद्र ने और ना ही दिल्ली सरकार ने वकीलों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जबकि उन्होंने कॉर्पोरेटों, उद्योगों तथा श्रमिकों को आर्थिक राहत तथा अन्य सहायता प्रदान की।

भाषा वैभव नरेश

नरेश