‘लोअर बर्थ’ उपलब्ध रहने पर वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलता है: वैष्णव

‘लोअर बर्थ’ उपलब्ध रहने पर वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलता है: वैष्णव

‘लोअर बर्थ’ उपलब्ध रहने पर वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलता है: वैष्णव
Modified Date: December 5, 2025 / 09:02 pm IST
Published Date: December 5, 2025 9:02 pm IST

नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को सीट उपलब्ध रहने पर स्वतः ही ‘लोअर बर्थ’ मिल जाता है।

उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी।

मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को दी जाने वाली कुछ सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर श्रेणी में प्रत्येक डिब्बे में छह से सात ‘लोअर बर्थ’, वातानुकूलित 3 टियर श्रेणी में प्रत्येक डिब्बे में चार से पांच ‘लोअर बर्थ’ और वातानुकूलित 2 टियर श्रेणी में प्रत्येक डिब्बे में तीन से चार ‘लोअर बर्थ’ का संयुक्त कोटा निर्धारित किया गया है।

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इसके साथ ही उन्होंने राजधानी/शताब्दी जैसी ट्रेनों सहित सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगजनों और उनके सहायकों के लिए आरक्षण कोटे के प्रावधानों का जिक्र किया।

इसके तहत स्लीपर और 3एसी श्रेणी में प्रत्येक में चार बर्थ (दो लोअर और दो मिडिल बर्थ सहित) और आरक्षित द्वितीय श्रेणी /वातानुकूलित चेयरकार में चार सीटें दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित की गई हैं।

उन्होंने कहा कि यदि ट्रेन में कोई बर्थ खाली होती है, तो उसे वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों या गर्भवती महिलाओं (जिन्हें मिडिल/अपर बर्थ आवंटित किया गया है) को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाता है।

भाषा अविनाश सुभाष

सुभाष


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