Maharashtra News: सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, सोशल मीडिया पर भूलकर भी न करें ऐसा पोस्ट, हो सकता है तगड़ा एक्शन
सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, Maharashtra News: New Guidelines for Government Employees Regarding Use of Social Media
- सरकारी नीतियों की आलोचना या राजनीतिक टिप्पणी पर रोक
- सोशल मीडिया पर गोपनीय दस्तावेज या सरकारी प्रतीकों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित।
- फेसबुक, X, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सतर्कता से व्यवहार की हिदायत।
मुंबईः Maharashtra News अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। अब आपको बड़ी सावधानी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। दरअसल, महाराष्ट्र की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लेकर आया है। इसके मुताबिक अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की आलोचना करता है या नीतियों पर नकारात्मक टिप्पणी करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ये कदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, X, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उठाया गया है।
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Maharashtra News महाराष्ट्र की देवेन्द्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा नियमों का उल्लंघन करता है या सरकारी नीतियों तथा किसी राजनीतिक घटना या व्यक्ति के बारे में सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनमें प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, स्थानीय शासी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार से संबद्ध संस्थानों के कर्मचारी शामिल हैं। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि किसी भी आपत्तिजनक, घृणास्पद, मानहानि या भेदभावपूर्ण सामग्री को पोस्ट करना, शेयर करना या फॉर्वर्ड करना सख्त मना है। किसी भी गोपनीय या आधिकारिक दस्तावेज को, चाहे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, बिना परमिशन के किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर, अपलोड या फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता।
क्या हैं नए दिशा-निर्देश?
- पर्सनल और ऑफिशियल अकाउंट्स अलग-अलग रखें: कर्मचारियों को निजी और सरकारी उपयोग के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट रखने होंगे।
- प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म का उपयोग वर्जित: किसी भी प्रतिबंधित वेबसाइट या एप्लिकेशन का इस्तेमाल पूरी तरह से निषिद्ध है।
- सिर्फ अथॉराइज्ड अधिकारी ही जानकारी साझा करेंगे: सरकारी योजनाओं की जानकारी सिर्फ पूर्व स्वीकृति के बाद अधिकृत कर्मियों द्वारा ही साझा की जा सकेगी।
- सेल्फ प्रमोशन नहीं चलेगाः योजनाओं की सफलता पर आधारित पोस्ट साझा किए जा सकते हैं, लेकिन सेल्फ प्रमोशन से बचने की हिदायत दी गई है।
- सरकारी प्रतीकों का उपयोग वर्जित: व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल फ़ोटो को छोड़कर किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में सरकारी लोगो, नाम, पता, वाहन या इमारत जैसी संपत्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
- आपत्तिजनक सामग्री पर रोक: घृणास्पद, मानहानिकारक, आपत्तिजनक या भेदभावपूर्ण कंटेंट साझा करना सख्त मना है।
- गोपनीय दस्तावेज़ की सुरक्षा: बिना पूर्व अनुमति के किसी भी सरकारी दस्तावेज़ को अपलोड या साझा नहीं किया जा सकता।
- अकाउंट ट्रांसफर: ट्रांसफर होने की स्थिति में ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट को विधिवत अगली नियुक्ति को सौंपना आवश्यक है।

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