गुरुग्राम (हरियाणा), 18 मई (भाषा) यहां की एक अदालत ने एक नाबालिग को बंधक बनाकर रखने और उसके साथ बलात्कार करने के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही ने अगस्त 2018 की इस घटना के दोषी मोहम्मद आलम मजहर उर्फ मोहम्मद मंजर आलम पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अगस्त, 2018 में 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का मामला पालम विहार थाने में दर्ज किया गया था। घटना के बाद गिरफ्तार आलम तभी से जेल में बंद है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बच्ची को लालच देकर आरोपी उसे अपने साथ ले गया और उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ बलात्कार किया।
आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 344 और पॉक्सो कानून की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
भाषा अर्पणा दिलीप
दिलीप
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