हरियाणा के नूंह में नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास
हरियाणा के नूंह में नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास
गुरुग्राम (हरियाणा), चार जून (भाषा) नूंह की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 2024 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशु संजीव टिंजन की अदालत ने नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका उपखंड के दोहा गांव के निवासी दोषी अब्बास पर 17,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
नूंह पुलिस के एक प्रवक्ता के अनुसार, यह मामला 2024 का है जब लगभग सात वर्षीय बच्ची को उसके घर के बाहर खेलते समय अगवा कर लिया गया था।
प्रवक्ता ने बताया कि उसके परिवार ने अगले दिन फिरोजपुर झिरका थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने अब्बास को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर गांव के एक खेत में दफनाए गए लड़की के शव को बरामद किया।
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘मुकदमे की सुनवाई के दौरान विभिन्न गवाहों की गवाही और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर अब्बास के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए। अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।’’
भाषा शुभम शफीक
शफीक

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