नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 15 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने के लिए 2022-2023 के वास्ते संपत्ति कर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पहले इसकी आखिरी तारीख 30 जून थी।
चालू वित्त वर्ष की बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त करने पर एमसीडी संपत्ति कर में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है।
नगर निकाय ने एक बयान में कहा, “एमसीडी ने यह फैसला उन नागरिकों को राहत देने के लिए लिया है जो कुछ कारणों से 30 जून तक संपत्ति कर दाखिल नहीं कर इस छूट का लाभ उठाने में विफल रहे हैं।”
बयान के मुताबिक, “एमसीडी ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है और संपत्ति कर कार्यालयों को भी निर्णय के बारे में अवगत कराया गया है ताकि नागरिकों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।”
भाषा
प्रशांत नरेश
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