एनडीएफबी प्रमुख रंजन डेमरी को 1992 के हत्याकांड में बरी किया गया |

एनडीएफबी प्रमुख रंजन डेमरी को 1992 के हत्याकांड में बरी किया गया

एनडीएफबी प्रमुख रंजन डेमरी को 1992 के हत्याकांड में बरी किया गया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:30 PM IST, Published Date : July 1, 2022/7:03 pm IST

गुवाहाटी, एक जुलाई (भाषा) गुवाहाटी की एक टाडा अदालत ने अब खत्म कर दिये गये नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के संस्थापक अध्यक्ष रंजन डेमरी को 1992 में एक परिवार के छह सदस्यों की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। उनके वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

डेमरी पहले से ही असम में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़े मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद से उम्रकैद की सजा काट रहा है।

उसके वकील मानस सरानिया ने पीटीआई-भाषा को बताया कि टाडा अदालत ने एक मामले में डेमरी के बरी कर दिया है, इस मामले को उसने 2000 में अपने हाथ में लिया था।

सरानिया ने कहा, ‘‘यह 1992 में उदागुरी जिले में एक परिवार के छह लोगों की हत्या से जुड़ा मामला है। शुरू में धर्मकांटा बोरो नामक एक व्यक्ति इस मामले में आरोपों का सामना कर रहा था। डेमरी को 2011 से इस सुनवाई में शामिल किया गया।’’

वकील ने कहा कि अदालत ने आखिरकार डेमरी एवं बोरो को बृहस्पतिवार को बरी कर दिया क्योंकि उसके विरूद्ध कोई सबूत नहीं पेश किया जा सका। सरानिया ने कहा कि बोरो पहले से ही जमानत पर है।

वकील के अनुसार डेमरी अब 2008 के सिलसिलेवार बम धमाकों समेत दो मामलों में सुनवाई का सामना कर रहा है। जनवरी, 2019 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने इस सिलसिलेवार बम धमाका मामले में 15 लोगों को दोषी पाया था जिनमें 10 को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी।

डेमरी एनडीएफबी का प्रमुख था जिसने 30 अक्टूबर, 2008 को राज्य में नौ सिलेसिलेवार बम धमाके किये थे और उन धमाकों में 88 लोगों की जान चली गयी थी एवं 500 से अधिक लोग घायल हुए थे।

भाषा राजकुमार नरेश

नरेश

 

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