चेन्नई, तीन अक्टूबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को निर्देश दिया है कि उस अभ्यर्थी को मूल उत्तर-पुस्तिका दी जाए जो हाल में हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में असफल रही।
न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार ने नीलगिरि जिले में रहने वाली करिश्मा विक्टोरिया की रिट याचिका का निस्तारण करते हुए हाल में निर्देश दिये। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था कि एनटीए को उनकी नाबालिग बेटी की पिछले महीने प्राधिकारियों से की गयी प्रार्थना पर विचार करने का निर्देश दिया जाए जिसमें उसकी मूल ‘ओएमआर’ उत्तर-पुस्तिका दिखाने की मांग की गयी थी।
प्राधिकारियों के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को देखने के लिए ‘ओएमआर’ शीट की एक प्रति उपलब्ध कराई जा सकती है। हालांकि याचिकाकर्ता को नोएडा स्थित एनटीए के कार्यालय जाना होगा।
उन्होंने कहा कि एजेंसी मूल उत्तर-पुस्तिका दिखाने के लिए तैयार है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा कि वह इस काम के लिए एजेंसी के कार्यालय जाने को तैयार हैं।
भाषा वैभव प्रशांत
प्रशांत
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