अब किराएदारों को भी देना होगा 18 प्रतिशत GST! नए नियम के तहत लिया जाएगा टैक्स

GST on rental house : नए नियम के मुताबिक, जीएसटी रजिस्टर्ड किरायेदार को reverse charge mechanism (RCM) के तहत टैक्स भरना होगा

  •  
  • Publish Date - August 12, 2022 / 07:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

नई दिल्ली। GST on rental house : किराएदारों को भी अब रेंट के साथ जीएसटी देना होगा। ये सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे। लेकिन यह नियम सच है। सरकार ने 18 जुलाई से नियमों जो बदलाव किया है। उन नियमों में इसे भी शामिल किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह नियम उन किरायेदारों पर लागू होगा जो किसी बिजनेस के लिए जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं। चलिए आपको बताते हैं ये पूरा नियम।

यह भी पढ़ेंः  राखी बांधने को लेकर भाई का इंतजार करती रही बहन, घर पहुंचा भाई का शव

GST on rental house : जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नियमों को लेकर मोदी सरकार ने कई बड़े बदलाव किए है जो 18 जुलाई से लागू हो गया है। इनमें कई नई सेवाओं और समानों को भी शामिल किया है। इनमें शामिल किरायेदारों को भी जीएसटी में शामिल किया है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराये पर लेकर रहने वाले किरायेदारों को अब रेंट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा। इस नए नियम के मुताबिक, जीएसटी रजिस्टर्ड किरायेदार को reverse charge mechanism (RCM) के तहत टैक्स भरना होगा। वह इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत डिडक्शन दिखाकर जीएसटी क्लेम कर सकता है।

यह भी पढ़ेंः  अपने क्यूट बबली अंदाज से सब के दिलों पर राज करती हैं शहनाज गिल

GST on rental house : जीएसटी के कानून के तहत रिजस्टर्ड किरायेदार की श्रेणी में सामान्य और कॉरपोरेट संस्थाएं सब आएंगे। वहीं सालाना टर्नओवर निर्धारित सीमा से उपर जाने पर बिजनेस मालिक को जीएसटी रिजस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इनकी निर्धारित सीमा क्या होगी। यह तो बिजनेस पर निर्भर करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी कंपनियां भी इस लागत को वहन करेंगी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर लेकर इस्तेमाल करती है।

यह भी पढ़ेंः  चौराहे पर मिली सिर कटी लड़की की लाश, हत्यारों ने चादर में लपेटकर फेंका शव

और भी है बड़ी खबरें…