ओडिशा: न्यायाधीश के फर्जी हस्ताक्षर करने के मामले में पुलिसकर्मी गिरफ्तार

ओडिशा: न्यायाधीश के फर्जी हस्ताक्षर करने के मामले में पुलिसकर्मी गिरफ्तार

  •  
  • Publish Date - February 21, 2021 / 08:26 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:58 PM IST

ब्रह्मपुर, 21 फरवरी (भाषा) ओडिशा के गंजाम जिले में एक व्यक्ति को जमानत पर रिहा कराने के लिए एक मजिस्ट्रेट के नकली हस्ताक्षर करने के आरोप में एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पुलिस के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) सूर्य नारायण बेहरा को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया।

प्रभारी निरीक्षक चित्ता रंजन बेहरा ने बताया कि सूर्य नारायण को बुगुड़ा की अदालत में तैनात किया गया था।

पुलिस ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) सोनाली अपराजिता ने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 466 (अदालत के रिकॉर्ड की जालसाजी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि सूर्य नारायण ने जमानत के एक अदालती आदेश में मजिस्ट्रेट के कथित रूप से नकली हस्ताक्षर किए और एक व्यक्ति की रिहाई के लिए जेल अधीक्षक के पास इसे जमा कराया।

पुलिस ने बताया कि कारचुली के बाबुला बेहरा को उसके रिश्तेदार की हत्या की कोशिश में गिरफ्तार किया गया था। उसने अपनी बेटी के विवाह के लिए भंजनगर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के सामने एक जमानत याचिका दायर की थी। जमानत का आदेश 12 फरवरी को पारित किया गया और इसे बुगुडा जेएमएफसी अदालत को भेजा गया।

उस दिन बुगुड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट छुट्टी पर थीं और अस्का के जेएमएफसी उस समय प्रभारी थे।

पुलिस ने बताया कि आरोपी एएसआई ने अदालती दस्तावेज को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बजाए जमानत आदेश पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षर किए और आरोपी को रिहा कर दिया गया।

भाषा सिम्मी पवनेश

पवनेश

पवनेश