एनजीटी नियमों के उल्लंघन पर 11 बिल्डरों के कार्यालय व सोसायटी क्लब सील |

एनजीटी नियमों के उल्लंघन पर 11 बिल्डरों के कार्यालय व सोसायटी क्लब सील

एनजीटी नियमों के उल्लंघन पर 11 बिल्डरों के कार्यालय व सोसायटी क्लब सील

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:40 PM IST, Published Date : September 21, 2021/10:56 pm IST

नोएडा (उप्र), 21 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के नियमों का उल्लंघन करने पर नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार को 11 बिल्डरों के कार्यालय तथा सोसायटी क्लब को सील कर दिया है।

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितू माहेश्वरी ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों के क्रम में नोएडा प्राधिकरण की टीम द्वारा विभिन्न ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में एसटीपी के प्रावधानों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान पाया गया कि कुछ सोसाइटी में या तो एसटीपी निर्मित नहीं है, या क्रियाशील नहीं है।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान सेक्टर-75 में स्थित ऐसोटेक गोल्फ सिटी, गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड, एम्स मैक्स गार्डेनिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 77 स्थित एबीपी विल टेक प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 119 स्थित गौर संस इंडिया लिमिटेड, सेक्टर 119 स्थित अनन्या, सेक्टर 61 स्थित गार्डेनिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 61 स्थित प्रतीक विल टेक प्राइवेट लिमिटेड, मनीषा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 61 तथा सेक्टर 52 स्थित इच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एनजीटी के नियमों के उल्लंघन पाया गया। उन्होने बताया कि बिल्डरों के ऑफिस तथा सोसायटी क्लब को सील किया गया है।

भाषा सं राजकुमार

राजकुमार

 

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