विपक्षी दलों ने न्यायाधीश स्वामीनाथन को हटाने संबंधी नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा

विपक्षी दलों ने न्यायाधीश स्वामीनाथन को हटाने संबंधी नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा

विपक्षी दलों ने न्यायाधीश स्वामीनाथन को हटाने संबंधी नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा
Modified Date: December 9, 2025 / 03:30 pm IST
Published Date: December 9, 2025 3:30 pm IST

नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों ने तमिलनाडु में एक दरगाह के निकट स्थित मंदिर में ‘कार्तिगई दीपम’ से जु़ड़े मामले में फैसला देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, द्रमुक नेता टी आर बालू तथा कई अन्य नेताओं ने बिरला से मुलाकात कर यह नोटिस दिया।

इस नोटिस पर 120 से अधिक विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं।

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द्रमुक का आरोप है कि न्यायाधीश के फैसले के बाद भाजपा द्वारा सांप्रदायिक टकराव की स्थित पैदा की गई है।

गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने दरगाह के पास स्थित मंदिर में ‘कार्तिगई दीपम’ जलाने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

उच्चतम न्यायालय ने तिरुपरमकुंद्रम में स्थित पत्थर के एक दीप स्तंभ ‘दीपथून’ में दरगाह के निकट अरुलमिघु सुब्रमणिय स्वामी मंदिर के श्रद्धालुओं को परंपरागत ‘‘कार्तिगई दीपम’ का दीपक जलाने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए पांच दिसंबर को सहमति जताई थी।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने चार दिसंबर को मदुरै के जिला कलेक्टर और शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा दायर एक अंतर-न्यायालयी अपील खारिज कर दी और एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें श्रद्धालुओं को दीपथून में ‘कार्तिगई दीपम’ दीप जलाने की अनुमति दी गई थी।

जब आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ तो एकल न्यायाधीश ने तीन दिसंबर को एक और आदेश पारित कर श्रद्धालुओं को स्वयं दीप जलाने की अनुमति दे दी तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

भाषा हक हक वैभव

वैभव


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