दिल्ली में पीएफआई के तीन परिसरों को सील करने का आदेश |

दिल्ली में पीएफआई के तीन परिसरों को सील करने का आदेश

दिल्ली में पीएफआई के तीन परिसरों को सील करने का आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:01 PM IST, Published Date : September 29, 2022/8:07 pm IST

नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे तीन परिसरों को सील करने और उसके कोष के लेन देन पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।

केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही पीएफआई पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठन से ‘संबंध’ रखने और देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।

जिन परिसरों को सील करने का आदेश दिया गया है, उनमें शाहीनबाग में रॉयल होटल के पास, एफ-30/1बी,भूतल‍, ज़ैद अपार्टमेंट, जामिया नगर के अबु फज़ल एन्क्लेव में 44/ए-1, भूतल, हिलाल हाउस और जामिया नगर के ठोकर संख्या सात में बी-27/2, तीसरी मंजिल शामिल है।

अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने बुधवार को पीएफआई और उसके आठ सहयोगी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के दो विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल करने की शक्ति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे दी थी। इन संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

कानून के दो प्रावधान प्रतिबंधित संगठन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले परिसरों को सील करने और कोष के लेनदेन पर रोक लगाने से संबंधित हैं।

आयुक्त ने अधिसूचना में कहा, “ मैं शाहीनबाग थाने के एसएचओ (थानेदार) या अन्य किसी निरीक्षक को इस अधिसूचना को लागू करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने का अधिकार देता हूं।”

भाषा नोमान नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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