प्रयागराज, तीन मार्च (भाषा) मथुरा और वृंदावन के 22 वार्ड में मांस और अन्य मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। अदालत ने बुधवार को राज्य सरकार के वकील से इस संबंध में सरकार से निर्देश लेने को कहा।
मुजाहिद और आठ अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने इस मामले पर नौ मार्च, 2022 को अगली सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से राज्य सरकार के अधिकारियों को मांस के कारोबार में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
साथ ही उन्होंने मथुरा के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 11 सितंबर, 2021 के आदेश को रद्द करने का भी अनुरोध किया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अंतरिम राहत के तौर पर मथुरा के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अधिसूचना पर रोक लगाने का अनुरोध किया है, अन्यथा उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। याचिका में दलील दी गई है कि इन आदेशों से संविधान के तहत उन्हें प्रदत्त आजीविका के अधिकार का हनन होता है।
भाषा राजेंद्र संतोष
संतोष