वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में हुई मौतों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध संबंधी अर्जी खारिज

वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में हुई मौतों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध संबंधी अर्जी खारिज

वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में हुई मौतों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध संबंधी अर्जी खारिज
Modified Date: December 21, 2025 / 12:13 am IST
Published Date: December 21, 2025 12:13 am IST

जम्मू, 20 दिसंबर (भाषा) जम्मू कश्मीर में कटरा की एक अदालत ने वैष्णो देवी के मार्ग में भूस्खलन के कारण हुई 35 तीर्थयात्रियों की मौत के सिलसिले में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध संबंधी याचिका शनिवार को खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि ऐसा प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ था।

अदालत ने कहा कि लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तीन दिन बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा उसकी जांच के लिए दिये गये आदेश पर इस अदालती आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा।

 ⁠

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि श्रीनगर के मौसम विज्ञान केंद्र और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनी जारी किये जाने के बावजूद तीर्थयात्रा स्थगित नहीं की गई, जो तीर्थस्थल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही है।

कटरा के उप न्यायाधीश (न्यायिक मस्जिट्रेट प्रथम श्रेणी) सिद्धांत वैद्य ने यह शिकायत खारिज कर दी।

वैष्णो देवी के मार्ग पर 26 अगस्त को भूस्खलन होने से इन तीर्थयात्रियों की जान चली गयी थी।

भाषा

राजकुमार सुभाष

सुभाष


लेखक के बारे में