नये सीआईसी के चयन के लिए बुधवार को बैठक कर सकती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति
नये सीआईसी के चयन के लिए बुधवार को बैठक कर सकती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति
नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति अगले मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में आठ रिक्त पदों के लिए सूचना आयुक्तों के नाम पर फैसला करने के वास्ते बुधवार को बैठक कर सकती है। इस समिति में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं।
सरकार ने एक दिसंबर को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली समिति इन पदों के लिए नामों का चयन और सिफारिश करने के लिए 10 दिसंबर को बैठक कर सकती है।
सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत, प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं, जिसमें विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। यह समिति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नामों का चयन और सिफारिश करती है।
अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं, जो आवेदकों द्वारा उनके आवेदनों पर सरकारी अधिकारियों के असंतोषजनक आदेशों के विरुद्ध दायर शिकायतों और अपीलों का निपटारा करते हैं।
सीआईसी की वेबसाइट के अनुसार, उसके पास 30,838 लंबित मामले हैं। वहीं आयोग में केवल दो सूचना आयुक्त – आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी हैं, तथा आठ पद रिक्त हैं।
हीरालाल सामरिया का मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर कार्यकाल 13 सितंबर को पूरा हुआ था। वर्ष 2014 के बाद से ऐसा सातवीं बार हुआ, जब संबंधित शिकायतों और अपीलों पर निर्णय देने वाला सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण बिना प्रमुख के हो गया।
आयोग द्वारा जारी एक कार्यालय आदेश के अनुसार, समारिया छह नवंबर, 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त बने थे और उनका कार्यकाल उनके 65 वर्ष होने पर पूरा हुआ था।
सामाजिक कार्यकर्ता कमोडोर (सेवानिवृत्त) लोकेश बत्रा को दिए गए एक जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कहा था कि 21 मई को जारी उसके विज्ञापन के जवाब में मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 83 आवेदन प्राप्त हुए थे।
इसमें यह भी कहा गया है कि सीआईसी में सूचना आयुक्तों के पदों के लिए 14 अगस्त, 2024 को जारी विज्ञापन के जवाब में 161 आवेदन प्राप्त हुए।
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुसार, इच्छुक व्यक्तियों का विवरण समाचार पत्रों में विज्ञापनों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।
डीओपीटी द्वारा इन विवरणों को सारणीबद्ध किया जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा गठित और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति को भेजा जाता है।
नामों के साथ-साथ उसमें से छांटे गए लोगों के आवेदनों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को भेजा जाता है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
भाषा अमित दिलीप
दिलीप

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