रिश्वत मामले में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के डीआईजी निलंबित
रिश्वत मामले में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के डीआईजी निलंबित
चंडीगढ़, 18 अक्टूबर (भाषा) पंजाब के रोपड़ संभाग के पुलिस उपमहानिरीक्षक हरचरण सिंह भुल्लर को राज्य सरकार के एक आदेश के अनुसार निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में भुल्लर को गिरफ्तार किया था।
भुल्लर को एक अन्य व्यक्ति के साथ बृहस्पतिवार को आठ लाख रुपये की रिश्वतखोरी से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस अधिकारी को फतेहगढ़ साहिब के एक कबाड़ व्यापारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद उनके मोहाली स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया गया था। व्यापारी ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पर उनके खिलाफ 2023 में दर्ज एक प्राथमिकी को ‘निपटाने’ के लिए मासिक भुगतान की मांग करने का आरोप लगाया था।
भुल्लर को शुक्रवार को यहां सीबीआई अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
पंजाब सरकार के गृह विभाग की ओर से शनिवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के नियम 3(2) के अनुसार, ‘‘कोई भी सेवारत लोकसेवक किसी आपराधिक आरोप में या अन्य किसी कारण से 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहता है, तो उसे इस नियम के तहत संबंधित सरकार द्वारा निलंबित माना जाएगा।’’
आदेश में कहा गया है, ‘‘उक्त नियम के अनुसार, हरचरण सिंह भुल्लर, (आईपीएस) को 16.10.2025 से निलंबित माना जाता है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के 48 घंटे बीत चुके हैं।’’
भुल्लर पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उनके आवास पर तलाशी के दौरान, सीबीआई ने 7.50 करोड़ रुपये नकद और 2.50 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए।
इसके अलावा, रोलेक्स और राडो जैसे ब्रांडों की 26 लग्ज़री घड़ियां, परिवार के सदस्यों और संदिग्ध बेनामी संस्थाओं के नाम पर 50 से ज़्यादा अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, लॉकर की चाबियां और कई बैंक खातों का विवरण, चार बंदूकें और 100 कारतूस बरामद किए गए।
समराला स्थित भुल्लर के फार्महाउस से, सीबीआई के अधिकारियों को शराब की 108 बोतलें, 15.70 लाख रुपये नकद और 17 कारतूस मिले।
किरशानु नाम के एक बिचौलिये को भी गिरफ्तार किया गया और सीबीआई के अधिकारियों ने उससे 21 लाख रुपये बरामद किए।
भाषा रंजन सुरेश
सुरेश

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