राजस्‍थान के गृह विभाग ने पुलिस को पीएफआई, इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार दिए |

राजस्‍थान के गृह विभाग ने पुलिस को पीएफआई, इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार दिए

राजस्‍थान के गृह विभाग ने पुलिस को पीएफआई, इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार दिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:38 PM IST, Published Date : September 29, 2022/1:49 pm IST

जयपुर, 29 सितंबर (भाषा) राजस्थान के गृह विभाग ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी कर राज्य पुलिस को प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसी तरह के अन्य संगठनों पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया है।

यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा देश में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना के बाद जारी किया गया है। केंद्र की अधिसूचना की शक्तियों का उपयोग करते हुए विभाग ने पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एटीएस और एसओजी), जयपुर एवं जोधपुर के पुलिस आयुक्तों, रेंज पुल‍िस महानिरीक्षक और सभी जिला अदालतों को गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अध‍िन‍िय‍म (यूएपीए) की धाराओं के तहत ऐसे संगठनों के खिलाफ शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार रात जारी एक अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार का मानना है कि पीएफआई और उसके सहयोगी ऐसी विनाशकारी कृत्यों में शामिल रहे हैं, जिससे जन व्यवस्था प्रभावित हुई है, देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है और आतंक-आधारित शासन को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा उसे लागू करने की कोशिश की जा रही है।

गृह मंत्रालय ने कहा, ‘‘उक्त कारणों के चलते केंद्र सरकार का दृढ़ता से यह मानना है कि पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए उसे और उसके सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित करना जरूरी है।’’

भाषा पृथ्‍वी सुरभि

सुरभि

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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