पतंजलि को फिर लगा झटका..! कंपनी का ये प्रोडक्ट हुआ क्वॉलिटी टेस्ट में फेल, जुर्माने के साथ इतने लोगों को हुई जेल
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सहायक प्रबंधक सहित तीन लोगों को 6 महीने कैद की सजा सुनाई है!Ramdev Patanjali Soan papdi Failed in Quality
Ramdev Patanjali Soan papdi Failed in Quality
Ramdev Patanjali Soan papdi Failed in Quality : नई दिल्ली। एक बार फिर रामदेव कंपनी पतंजलि को जोर का झटका लगा है। भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल, पांच साल पहले पतंजलि की सोनपापड़ी के लिए गए सैंपल क्वॉलिटी टेस्ट में फेल हो गए है. इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सहायक प्रबंधक सहित तीन लोगों को 6 महीने कैद की सजा सुनाई है। साथ में तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माने के साथ छह महीने की सजा
पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों पर 5,000 रुपये से 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी अनुसार, अदालत ने उत्पाद बेचने पर पिथौरागढ के बेरीनाग कस्बे के दुकानदार लीलाधर पाठक को छह महीने की कैद की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने पतंजलि के अधिकृत प्रतिनिधि नैनीताल के रामनगर स्थित कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के सहायक प्रबंधक अजय जोशी को छह महीने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
कंपनी के सहायक महाप्रबंधक अभिषेक कुमार को 25,000 रुपये जुर्माने के साथ छह महीने की सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि तीनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दोषी ठहराया गया है।वर्मा ने कहा कि 17 सितंबर, 2019 को पाठक की दुकान से पतंजलि इलायची नवरत्न सोनपापड़ी के नमूने एकत्र करने के बाद, उन्हें जांच के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशाला में भेजा गया था। रिपोर्ट में नमूने खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने के बाद 2021 में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था।

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