अदालत से लालू और जगन्नाथ मिश्र को राहत, बढ़ी जमानत अवधि

अदालत से लालू और जगन्नाथ मिश्र को राहत, बढ़ी जमानत अवधि

अदालत से लालू और जगन्नाथ मिश्र को राहत, बढ़ी जमानत अवधि
Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 pm IST
Published Date: June 29, 2018 12:01 pm IST

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र को राहत दी है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने लालू यादव की जमानत 6 सप्ताह और जगन्नाथ मिश्र की जमानत अवधि 25 जुलाई तक बढ़ा दी है।

लालू की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया कि 24 जून को उनका फिशचुला का ऑपरेशन एशियन हार्ट संस्थान में हुआ है, जिसकी रिकवरी में 3 माह लगेंगे। इसके बाद उनके वॉल्व और क्रोनिक किडनी का भी इलाज होना है। फिलहाल उन्हें 70 यूनिट इंसुलिन के साथ अन्य दवाएं दी जा रही हैं। हालांकि सीबीआई ने बचाव पक्ष के इस तर्क का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि फिशचुला का ऑपरेशन तो एम्स और रिम्स में हो सकता था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब इस बीमारी के बारे में पता था और लालू इन अस्पतालों में भर्ती थे तो ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया।

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सुनवाई के दौरान लालू के वकील ने जमानत अवधि 5 महीने बढ़ाए जाने की मांग की। लेकिन कोर्ट ने 17 अगस्त तक के लिए ही जमानत मंजूर की। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई में लालू की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।

बता दें कि रांची हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव की जमानत बढ़ाकर 3 जुलाई तक कर दी थी। इसी याचिका पर आज सुनवाई हुई। लालू हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी, हार्ट की समस्या सहित कई अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं।

वेब डेस्क, IBC24


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