शबरिमला मामले में अदालत के आदेश पर एसआईटी जांच कर रही, सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकतीः मंत्री

शबरिमला मामले में अदालत के आदेश पर एसआईटी जांच कर रही, सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकतीः मंत्री

शबरिमला मामले में अदालत के आदेश पर एसआईटी जांच कर रही, सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकतीः मंत्री
Modified Date: June 4, 2026 / 10:29 pm IST
Published Date: June 4, 2026 10:29 pm IST

तिरुवनंतपुरम, चार जून (भाषा) केरल के देवस्वओम मंत्री के. मुरलीधरन ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार शबरिमला में सोना गायब होने के मामलों की जांच सीबीआई को नहीं सौंप सकती, क्योंकि इसकी जांच केरल उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है।

मुरलीधरन ने कहा कि फिलहाल सरकार को यह नहीं पता कि जांच कैसे आगे बढ़ रही है क्योंकि इससे संबंधित रिपोर्ट सीधे एसआईटी द्वारा उच्च न्यायालय को दी जाती हैं।

उन्होंने कहा कि एक बार एसआईटी आरोप-पत्र दाखिल कर देगी, तब हमें जांच का पूरा विवरण पता चलेगा और यह भी समझ में आएगा कि जांच सही ढंग से की गई है या नहीं।

मुरलीधरन ने कहा, ‘उस स्थिति में हम जांच सीबीआई को सौंप सकते हैं। सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को संरक्षण नहीं देगी जिसने भगवान अयप्पा का सोना चोरी किया है। वे जेल जाएंगे। यही कांग्रेस, संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) और सरकार का रुख है।’

मंत्री भाजपा विधायक बी. बी. गोपाकुमार व अन्य के उन सवालों का जिक्र कर रहे थे कि शबरिमला में सोना गायब होने के मामलों की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी जा रही है।

एसआईटी शबरिमला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में द्वारपाल (संरक्षक देवता) की मूर्तियों और श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों से कथित तौर पर सोना गायब होने के मामले की जांच कर रही है।

भाषा

शुभम पवनेश

पवनेश


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