साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड, विशेष अदालत ने सुनाई 2 लोगों को उम्रकैद की सजा, 3 बरी

साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड, विशेष अदालत ने सुनाई 2 लोगों को उम्रकैद की सजा, 3 बरी

साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड, विशेष अदालत ने सुनाई 2 लोगों को उम्रकैद की सजा, 3 बरी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:23 pm IST
Published Date: August 27, 2018 12:23 pm IST

अहमदाबाद। वर्ष 2002 के गोधरा रेल कांड मामले में गुजरात की एक अदालत ने 2 लोगों उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 3 लोगों को बरी कर दिया है।

साल 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने गोधरा स्टेशन पर में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगाकर 59 लोगों की जान लेने के मामले में दोषी पाए गए 11 लोगों की फांसी की सज़ा को उम्रकैद में तब्दील कर दी थी जबकि 20 दोषियों को उम्रकैद तथा 63 आरोपियों को बरी करने के फैसले को नहीं पलटा था

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विशेष अदालत ने इस मामले में कुल 94 में से 63 आरोपियों को बरी कर दिया था, और कुल 31 आरोपियों को दोषी करार देकर उनमें से 11 को फांसी तथा 20 को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। गौरतलब है कि गोधरा स्टेशन पर हुई इस वारदात के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 1,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे

वेब डेस्क, IBC24


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