नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक प्रधान जिला एवं सत्र अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन शोधन मामले को एक अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल द्वारा सुनवाई के दौरान कुछ निश्चित विवादों का जिक्र किए जाने के बाद एजेंसी ने मामला किसी और न्यायाधीश को भेजने का अनुरोध किया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने कहा कि मामले में अब विशेष न्यायाधीश विकास ढुल सुनवाई करेंगे। मामले में विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार दोपहर दो बजे विशेष न्यायाधीश ढुल करेंगे। इससे पहले 19 सितंबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विशेष न्यायाधीश गोयल के समक्ष निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और 30 सितंबर को मामले की सुनवाई तय की थी।
अदालत ने मामला अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने संबंधी ईडी की याचिका पर जैन एवं सह-आरोपी को नोटिस जारी किया।
अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए जैन ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था जिसने बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय को 22 सितंबर तक मामला स्थानांतरित करने संबंधी एजेंसी की याचिका पर तुरंत फैसला करने का निर्देश दिया था।
बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद ईडी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।
ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनयम के तहत 2017 में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी के आधार पर जैन एवं अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।
भाषा सुरभि प्रशांत
प्रशांत
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