न्यायालय ने आंबेडकर, भगत सिंह के नामों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली याचिका नामंजूर की

न्यायालय ने आंबेडकर, भगत सिंह के नामों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली याचिका नामंजूर की

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  • Publish Date - May 14, 2024 / 04:23 PM IST,
    Updated On - May 14, 2024 / 04:23 PM IST

नयी दिल्ली, 14 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत फायदे के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के नामों का दुरुपयोग रोकने के वास्ते केंद्र को निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि याचिका राजनीति से प्रेरित है और पूछा कि यह एक ‘‘राजनीतिक अखाड़ा’’ क्यों बन रहा है।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने संबोधन के दौरान पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता सेनानी डॉ. भीमराव आंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पूछा, ‘‘यह न्यायालय एक राजनीतिक अखाड़ा क्यों बन गया है।’’

पीठ ने कहा कि याचिका में चुनिंदा तरीके से किसी को निशाना बनाया जा रहा है।

याचिका पर विचार करने की न्यायालय की अनिच्छा को भांपकर याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका वापस ले ली।

विनय पाठक नाम के व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर करते हुए कहा था कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार को विस्तारित कर किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रतीकों या स्वतंत्रता संघर्ष के नायकों की तस्वीरों एवं नामों का दुरुपयोग अपने फायदे के लिए नहीं करने देना चाहिए।

याचिका में कहा गया था कि यह देखकर बहुत परेशानी होती है कि एक राजनीतिक नेता खुद को उन दो व्यक्तियों के समान बता रहा है जो राष्ट्रीय नायक हैं।

भाषा सुभाष नेत्रपाल

नेत्रपाल