न्यायालय ने सशस्त्र बल अधिकरण में रिक्त पदों को भरने संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
न्यायालय ने सशस्त्र बल अधिकरण में रिक्त पदों को भरने संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
नयी दिल्ली, चार मई (भाषा) सशस्त्र बल अधिकरण में रिक्तियों पर संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और अन्य पक्षों से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें चयन प्रक्रिया को पूरा करने और रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने का अनुरोध किया गया है।
याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताते हुए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से इस मामले में सहायता करने को कहा।
पीठ ने याचिकाकर्ता ‘आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन (रीजनल बेंच)’ की ओर से उपस्थित वकील को याचिका अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को सौंपने का निर्देश दिया।
पीठ ने मामले में सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तारीख तय की।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यदि रिक्त पदों को नहीं भरा गया तो सशस्त्र बल अधिकरण (एएफटी) की 11 पीठों में से वर्ष के अंत तक केवल तीन ही कार्यरत रहेंगी।
याचिका में केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह चयन प्रक्रिया पूरी करे और एएफटी में रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरे ताकि सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा पांच का अनुपालन हो सके।
अधिनियम की धारा पांच सशस्त्र बल अधिकरण और उसकी पीठों की संरचना से संबंधित है।
याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि अधिकरण के वर्तमान न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य, उनकी सहमति के अधीन, आवश्यक नियुक्तियां होने तक अपने पद पर बने रहें।
भाषा सुरभि मनीषा
मनीषा

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