न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से तेजाब हमले के मामलों की जानकारी मांगी

न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से तेजाब हमले के मामलों की जानकारी मांगी

न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से तेजाब हमले के मामलों की जानकारी मांगी
Modified Date: January 27, 2026 / 04:42 pm IST
Published Date: January 27, 2026 4:42 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) तेजाब हमले के मामलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कई तरह की जानकारी देने को कहा। इसमें ऐसे मामलों का वर्ष वार ब्यौरा, अदालतों में उनकी स्थिति के साथ साथ पीड़ितों की मदद के लिए किए गए पुनर्वास उपायों का विवरण भी शामिल है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे तेजाब हमले के उन मामलों की जानकारी दें जिनमें अधीनस्थ अदालतों में आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं।

उन्हें उन मामलों की जानकारी भी देनी होगी जिनमें अधीनस्थ अदालत स्तर पर फैसला हो चुका है या जो लंबित हैं।

चार सप्ताह में विवरण देने का आदेश देते हुए पीठ ने उनसे ऐसे मामलों में उच्च न्यायालयों समेत अपीलीय अदालतों में दायर की गईं अपीलों की संख्या के बारे में भी जानकारी देने को कहा।

पीठ ने उनसे हर पीड़ित की संक्षिप्त जानकारी, उसकी शैक्षणिक योग्यता, नौकरी और वैवाहिक स्थिति तथा चिकित्सा उपचार और हो चुके या होने वाले खर्चों के बारे में भी जानकारी देने को कहा। उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसे पीड़ितों के लिए पुनर्वास योजनाओं की जानकारी देने को भी कहा।

पीठ ने उनसे उन मामलों का विवरण भी देने को कहा जहां पीड़ितों को तेजाब पीने के लिए मजबूर किया गया।

प्रधान न्यायाधीश ने केंद्र से कानून में बदलाव पर विचार करने को कहा ताकि तेजाब हमलों में शामिल दोषियों को असाधारण सजा मिल सके।

पीठ शाहीन मलिक की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो खुद तेजाब हमले की शिकार हैं।

मलिक कानून के तहत दिव्यांग लोगों की परिभाषा को व्यापक करने की मांग कर रही हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिन पीड़ितों के अंदरूनी अंगों को जबरदस्ती तेजाब पिलाने से जानलेवा नुकसान हुआ है, उन्हें पर्याप्त मुआवज़ा और चिकित्सा देखभाल समेत अन्य राहत मिलें।

भाषा वैभव मनीषा

मनीषा


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