कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्कूल ने अंकिता अधिकारी का वेतन रोका |

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्कूल ने अंकिता अधिकारी का वेतन रोका

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्कूल ने अंकिता अधिकारी का वेतन रोका

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:23 PM IST, Published Date : May 24, 2022/11:12 pm IST

कोलकाता, 24 मई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी का वेतन रोकने का फैसला किया गया है। अंकिता मेखलीगंज के स्कूल में शिक्षिका थीं।

सरकारी सहायता प्राप्त मेखलीगंज इंदिरा उच्च बालिका विद्यालय के प्रवक्ता ने संवाददाताओं को बताया कि स्कूल की प्रबंधन समिति ने अंकिता का वेतन इसी महीने से रोकने का फैसला किया है।

अंकिता 24 नवंबर, 2018 को राजनीति विज्ञान की शिक्षक के रूप में स्कूल में पदस्थापित हुई थीं, जब उनके पिता फॉरवर्ड ब्लॉक छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 20 मई को अंकिता की नियुक्ति को खारिज करने और शिक्षिका के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान प्राप्त वेतन को वापस करने के लिए आदेश पारित किया था।

भाषा आशीष वैभव

वैभव

 

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