आईपीओ में धोखाधड़ी करने पर सेबी ने एक व्यक्ति पर लगाया 50 लाख रुपये का जुर्माना |

आईपीओ में धोखाधड़ी करने पर सेबी ने एक व्यक्ति पर लगाया 50 लाख रुपये का जुर्माना

आईपीओ में धोखाधड़ी करने पर सेबी ने एक व्यक्ति पर लगाया 50 लाख रुपये का जुर्माना

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:27 PM IST, Published Date : May 23, 2022/11:29 pm IST

नयी दिल्ली, 23 मई (भाषा) बाजार नियामक संस्था सेबी ने सोमवार को एक व्यक्ति पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जो एक दशक से भी ज्यादा समय पहले दो कंपनियों के शेयर की बिकवाली में फर्जी तरीके से शामिल था।

आईडीएफसी लिमिटेड और सास्केन कम्युनिकेशन्स लिमिटेड का आईपीओ 2005 में आया था।

सेबी ने इन कंपनियों के आईपीओ के दौरान शेयर की खरीद में हुई कथित अनियमितताओं की जांच की थी और भानुप्रसाद दीपक कुमार त्रिवेदी पर जुर्माना लगाया।

भाषा यश वैभव

वैभव

 

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