सत्र अदालत ने कार्यकर्ता-कवि वरवर राव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया |

सत्र अदालत ने कार्यकर्ता-कवि वरवर राव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

सत्र अदालत ने कार्यकर्ता-कवि वरवर राव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:59 PM IST, Published Date : October 23, 2021/7:18 pm IST

बेंगलुरू, 23 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक के तुमकुरु जिले के मधुगिरी की एक अदालत ने कार्यकर्ता और कवि वरवर राव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। वह एक अलग मामले में चिकित्सा आधार पर जमानत पर हैं, जिसमें वह मुंबई से बाहर नहीं जा सकते।

राव के वकील एस बालन ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह तुमकुरु में 2005 में पुलिस कर्मियों पर हमले से संबंधित मामला है जिसमें वरवर राव और गदर (एक अन्य कार्यकर्ता-कवि) आरोपी हैं।’’

उन्होंने कहा कि वह अतिरिक्त सत्र अदालत के गैर-जमानती वारंट को चुनौती देने के लिए सोमवार को उच्च न्यायालय जाएंगे।

मामला 10 फरवरी, 2005 को तुमकुरु जिले के पावागढ़ तालुक के वेंकटम्मनाहल्ली में एक पुलिस दल पर नक्सलियों के हमले से संबंधित है, जिसमें छह पुलिसकर्मियों और एक आम नागरिक की मौत हो गयी थी। इसमें राव आरोपी हैं।

भाषा वैभव दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)