दो अलग-अलग आपराधिक मामले में सात को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

दो अलग-अलग आपराधिक मामले में सात को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - February 25, 2022 / 01:56 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:22 PM IST

मेदिनीनगर, 24 फरवरी (भाषा) झारखंड के पलामू में दो अलग-अलग सत्र अदालतों ने हत्या के जुर्म में सात दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पलामू के मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने पिता-पुत्री की हत्या के मामले में तीन दोषियों को कठोर उम्र कैद की सजा सुनायी।

यह मामला चौनपुर थानान्तर्गत शाहपुर का है जहां अभय कुमार गुप्ता ने 30 अगस्त 2018 को तीन व्यक्तियों के विरुद्ध नामज़द प्राथमिकी दर्ज कराई थी ।

इस मामले में ललित कुमार, राहुल कुमार, राजेश कुमार पासवान पर आरोप था कि उन्होंने 29 अगस्त 2018 की शाम को अभय कुमार गुप्ता के पिता सुरेन्द्र कुमार गुप्ता से रंगदारी की मांग की और यह नहीं दिए जाने पर गोली मारकर उसकी और उसकी बेटी की हत्या कर दी थी ।

दूसरे मामले में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार ने पाटन थानान्तर्गत मलुकी प्रजापति की चाकू से गोद-गोद कर हत्या किए जाने के मामले में चार दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

यह घटना चार जून 2009 की है। इस मामले में चतुर्गुण प्रजापति, वसंत प्रजापति, स्रवण प्रजापति और दिलीप प्रजापति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है।

भाषा सं. इन्दु नोमान

नोमान