कोच्चि, 24 जनवरी (भाषा) कोच्चि की एक अदालत ने एसएफआई के राज्य सचिव पी एम अर्शो को दी गयी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत को निरस्त कर दिया है।
अर्शो के खिलाफ अनेक आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं।
केरल स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के नेता अर्शो पिछले साल से जमानत पर थे। इससे पहले उन्हें हत्या के प्रयास के एक मामले समेत अनेक प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया था।
एर्णाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमानत की शर्तों के अनुसार हर शनिवार को जांच अधिकारी के समक्ष पेश नहीं होने पर शुक्रवार को अर्शो की जमानत निरस्त कर दी।
अदालत के सूत्रों ने कहा कि अपराध शाखा की एक रिपोर्ट के आधार पर जमानत निरस्त की गयी।
अर्शो के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला 2018 में दर्ज किया गया था और जून 2022 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, अगस्त 2022 में उच्च न्यायालय ने एसएफआई नेता को जमानत दे दी थी।
खबरों के अनुसार, अर्शो ने अपनी जमानत निरस्त किये जाने के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया और बताया कि वह चिकित्सा कारणों से जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने में असमर्थ थे।
भाषा वैभव दिलीप
दिलीप
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