एनआईए की विशेष अदालत ने रूड़की आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में पांच को दोषी करार दिया |

एनआईए की विशेष अदालत ने रूड़की आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में पांच को दोषी करार दिया

एनआईए की विशेष अदालत ने रूड़की आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में पांच को दोषी करार दिया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:43 PM IST, Published Date : May 20, 2022/11:22 pm IST

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को पांच लोगों को भारत में आईएसआईएस का आधार बनाने और दिल्ली-एनसीआर व अर्ध कुंभ के दौरान हरिद्वार में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में संलिप्त होने का दोषी करार दिया।

इस मामले में शुरुआती प्राथमिकी जनवरी 2016 में दिल्ली में दर्ज की गई थी। बाद में इस मामले में एनआईए ने मार्च 2016 में दोबारा प्राथमिकी दर्ज की।

जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला आईएसआईएस (आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट) द्वारा भारत में आधार बनाने, दिल्ल-एनसीआर और अर्ध कुंभ के दौरान हरिद्वार में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का षडयंत्र रचने से संबंधित है।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि हरिद्वार निवासी अखलाक-उर रहमान, मोहम्मद अजीमुशान, मोहम्मद ओसामा, मोहम्म्द मेराज और मुंबई निवासी मोहसिन इब्राहिम सैयद को भारतीय दंड संहिता, गैर कानूनी गतिविधि (निषेध) अधिनियम और विस्फोटक सामग्री अधिनियम के तहत पटियाला हाउस स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच पूरी करने के बाद एनआईए ने जुलाई 2016 में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जिनमें फरार आरोपी शफी अरमार शामिल है। प्रवक्ता ने बताया कि मामले में सजा 30 मई को सुनाई जाएगी।

भाषा धीरज शफीक

शफीक

 

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