राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब पेट्रोल-डीजल के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होगा और भी जरूरी, जानें क्यों

प्रदूषण को रोकने के लिए राज्यों की सरकारें अपने स्तर से फैसला ले रही है। आए दिन शहरों से लेकर गांवों तक प्रदूषण रूकने का नाम नहीं ले रहा है।

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  • Publish Date - October 1, 2022 / 05:47 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:17 PM IST

Pollution Certificate in Delhi : नई दिल्ली – प्रदूषण को रोकने के लिए राज्यों की सरकारें अपने स्तर से फैसला ले रही है। आए दिन शहरों से लेकर गांवों तक प्रदूषण रूकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में दिल्ली में सरकार ने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा फैसला किया है। जिसके चलते अब बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल-डीजल नहीं भरवा सकेंगे। दरअसल दिल्ली में सर्दियों की शुरूआत होने वाली है ऐसे में हर साल सर्दियां आने से पहले भीषण वायु प्रदूषण की बड़ी समस्या सामने आती है। हालांकि सरकार इसके लिए ठोस इंतजाम भी करती है। लेकिन इसके चलते भी काफी गति खराब होती है।>>*IBC24 News Channel के WHATSAPP  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां CLICK करें*<<

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Pollution Certificate in Delhi : अब दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। सरकार का ये नियम 25 अक्टूबर से लागू होगा। हालांकि यदि आपके पास अपने वाहन का पॉल्यूशन चेक सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ईंधन नहीं भरवा सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली में 3 अक्टूबर से पर्यावरण मंत्रालय का वॉर रूम काम करने वाला है। ये वॉर रूम 24 घंटे काम करेगा।
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Pollution Certificate in Delhi : इस जानकारी को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए GRAP और ‘विंटर एक्शन प्लान’ को सख़्ती से लागू किया जाएगा। तो वही इसके साथ प्रदूषण की रोकथाम के लिए 6 अक्टूबर से दिल्ली सरकार Anti-Dust Campaign यानी धूल से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कैंपेन भी शुरू करेगी। वही पराली से नियंत्रण पाने के लिए 10 अक्टूबर से पराली को गलाने के लिए बायोडिकंपोज़र घोल का छिड़काव शुरू कर दिया जाएगा।

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