उच्चतम न्यायालय ने जालसाजी मामले में भाजपा विधायक को मिली अंतरिम राहत की अवधि बढ़ायी |

उच्चतम न्यायालय ने जालसाजी मामले में भाजपा विधायक को मिली अंतरिम राहत की अवधि बढ़ायी

उच्चतम न्यायालय ने जालसाजी मामले में भाजपा विधायक को मिली अंतरिम राहत की अवधि बढ़ायी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:59 PM IST, Published Date : June 23, 2022/8:56 pm IST

नयी दिल्ली, 23 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जयकुमार गोरे को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत की अवधि बृहस्पतिवार को बढ़ा दी। उन पर एक मृतक के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनवाने का आरोप है।

बंबई उच्च न्यायालय ने 14 जून को सतारा जिले के विधायक गोरे को दहीवाड़ी थाने में दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।

न्यायमूर्ति सी. टी. रवि कुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, ‘मामले को एक जुलाई, 2022 को सूचीबद्ध करें। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत अंतरिम सुरक्षा सुनवाई की अगली तारीख तक बनी रहेगी।’

सुनवाई के दौरान गोरे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने दावा किया कि विधायक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित है और यह मामला मुख्य रूप से एक ‘एजुकेशन सोसाइटी’ के नियंत्रण और प्रशासन को लेकर प्रतिद्वंद्वी गुट ने दायर किया है।

उन्होंने कहा कि कथित जाली समझौता ज्ञापन जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया था, उस पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब गोरे सोसायटी के अध्यक्ष बने तो पूर्व प्रबंधन द्वारा बड़े पैमाने पर की गई वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं और उन्होंने इस संबंध में पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय को एक शिकायत दी थी।

भाषा अविनाश माधव

माधव

 

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