नयी दिल्ली, चार फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के तीन फरवरी के उस आदेश पर शनिवार को अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें एक इमारत को ढहाये जाने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी कर पक्षकारों से जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि इमारत को ढहाये जाने संबंधी आदेश एक अवमानना मामले में पारित किया गया है और यह मामला लंबित है और याचिकाकर्ताओं को अभी दोषी नहीं ठहराया गया है।
पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस का जवाब 14 मार्च, 2023 तक दिया जाये। सुनवाई की अगली तारीख तक इस आदेश पर रोक रहेगी।’’
भाषा देवेंद्र दिलीप
दिलीप