शीर्ष अदालत ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू करने पर उच्च न्यायालयों के जवाब मांगे |

शीर्ष अदालत ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू करने पर उच्च न्यायालयों के जवाब मांगे

शीर्ष अदालत ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू करने पर उच्च न्यायालयों के जवाब मांगे

:   Modified Date:  December 5, 2022 / 09:42 PM IST, Published Date : December 5, 2022/9:42 pm IST

नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सभी 25 उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्री को ऑनलाइन आरटीआई (सूचना का अधिकार) पोर्टल की शुरुआत की मांग वाली याचिका पर जवाब दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 24 नवंबर को शीर्ष अदालत के बारे में सभी जानकारी हासिल करने के लिए आरटीआई आवेदन दाखिल करने में लोगों की मदद के लिहाज से एक पोर्टल की शुरुआत की थी।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिंहा की पीठ को एनजीओ ‘प्रवासी लीगल सेल’ ने सूचित किया कि 25 में से केवल 9 उच्च न्यायालयों ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू करने की याचिका पर जवाब दिये हैं।

एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा कि ऑनलाइन सुविधाओं की कमी से लोगों को परेशानियां आ रही हैं क्योंकि उन्हें आरटीआई कानून के तहत सूचना पाने के लिए आवेदन दायर करने के लिहाज से उच्च न्यायालय जाना पड़ता है।

न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई अगले साल जनवरी में शीतकालीन अवकाश के बाद के लिए स्थगित कर दी।

भाषा वैभव माधव

माधव

 

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