तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन जुए के विज्ञापनों पर कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव रखा

तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन जुए के विज्ञापनों पर कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव रखा

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  • Publish Date - May 2, 2024 / 08:20 PM IST,
    Updated On - May 2, 2024 / 08:20 PM IST

चेन्नई, दो मई (भाषा) तमिलनाडु सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने राज्य में अपनी वेबसाइट/ऐप को बढ़ावा देने के लिए होर्डिंग, पोस्टर, बैनर या ऑटोरिक्शा के जरिए ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी आदि का विज्ञापन देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा है।

यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि आम लोग ऑनलाइन जुआ/सट्टेबाजी गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं या ऑनलाइन गेम को विनियमित करने के बारे में सुझाव दे सकते हैं।

इसके अलावा, वे इस संबंध में तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपनी अन्य शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और प्राधिकरण के ईमेल पते का भी उपयोग कर सकते हैं।

तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध एवं ऑनलाइन गेम विनियमन अधिनियम, 2022 को लागू करने के मद्देनजर यह चेतावनी जारी की गई है। अधिनियम के तहत विशेष रूप से ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी आदि पर प्रतिबंध है।

विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोगों को तीन महीने तक की कैद या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का सजाएं देने का प्रावधान है।’

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस तरह के प्रचार विज्ञापनों में लिप्त व्यक्तियों/कंपनियों को अधिनियम के तहत एक वर्ष तक के कारावास या पांच लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

विज्ञप्ति के अनुसार दोबारा अपराध करने पर एक से तीन वर्ष का कारावास तथा पांच लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा।

भाषा जोहेब पवनेश

पवनेश