केरल में 10 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में शिक्षक को दोषी ठहराया गया
केरल में 10 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में शिक्षक को दोषी ठहराया गया
कन्नूर (केरल), 14 नवंबर (भाषा) केरल में थालास्सेरी की एक अदालत ने एक स्कूल शिक्षक को 10 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराया।
शिक्षक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कार्यकर्ता भी था।
त्वरित विशेष अदालत न्यायाधीश जलराजनी एम टी ने कन्नूर के कदवथूर निवासी पद्मराजन के. उर्फ पप्पन मास्टर (48) को दोषी पाया।
उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 376एबी (12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार), 376(2)(एफ)(द्वितीय) (विश्वास या अधिकार की स्थिति वाले किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार), 354ए (यौन उत्पीड़न), तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं पांच(एफ) (बच्चे का यौन उत्पीड़न), पांच(एल) (बच्चे का एक से अधिक बार यौन उत्पीड़न) और पांच(एम) (12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया गया।
अदालत सजा को लेकर शनिवार को सुनवाई करेगी। इस फैसले के बाद पद्मराजन को जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि पिछले साल फरवरी में शुरू हुई सुनवाई के दौरान कुल 42 गवाहों से पूछताछ की गई और 91 दस्तावेजों की समीक्षा की गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जनवरी और फरवरी 2020 के बीच यहां पलाथयी स्कूल के शिक्षक पद्मराजन ने 10 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न किया था।
पनूर पुलिस ने 17 मार्च, 2020 को मामला दर्ज किया और 15 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में मामला अपराध शाखा को सौंप दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता के परिवार द्वारा चिंताएं व्यक्त किए जाने के बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ई जे जयराज के नेतृत्व में एक नए जांच दल ने नए सिरे से जांच की और आरोपपत्र दाखिल किया।
भाषा सिम्मी शफीक
शफीक

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