नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) के जरिए कराने को मंजूरी दे दी। इस कदम का मकसद नियुक्तियों में ‘कदाचार’ को रोकना है।
राजनिवास के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हर रिक्त पद के लिए बोर्ड तीन सदस्यीय समिति गठित करेगा।
उपराज्यपाल कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इसके लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम (डीएसईआर) 1973 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम (डीएसईए) 1973 में संशोधन की जरूरत होगी।
बयान के मुताबिक, “ उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार (शिक्षा विभाग) को इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है।”
उन्होंने कहा कि दिल्ली में 207 सरकारी सहायताप्राप्त स्कूल हैं जिनमें करीब 8,300 स्वीकृत पद हैं जिन पर समय-समय पर भर्ती होती हैं।
अधिकारियों ने कहा कि उक्त प्रावधान सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए वैकल्पिक होंगे।
भाषा नोमान नेत्रपाल
नेत्रपाल
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