थरूर ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव करने वाला निजी विधेयक पेश किया
थरूर ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव करने वाला निजी विधेयक पेश किया
नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव वाला एक निजी विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत को अपने संवैधानिक मूल्यों को कायम रखना चाहिए।
तिरुवनंतपुरम से सांसद ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में डालने की तत्काल आवश्यकता है और उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में संशोधन के लिए निजी विधेयक पेश किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘भारत को अपने संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और ‘ना का मतलब ना’ से ‘सिर्फ़ हां का मतलब हां’ होने की ओर बढ़ना चाहिए। हर महिला को विवाह संबंध के दायरे में शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। अब कार्रवाई का समय आ गया है।’’
थरूर ने दो अन्य गैर सरकारी विधेयक भी पेश किए जो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 में संशोधन तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन की सिफारिश केंद्र को करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन आयोग की स्थापना से संबंधित हैं।
भाषा सुभाष अविनाश
अविनाश

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