हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार को 2018 के एक मामले में जमानत मिली

हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार को 2018 के एक मामले में जमानत मिली

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  • Publish Date - May 3, 2024 / 09:15 PM IST,
    Updated On - May 3, 2024 / 09:15 PM IST

चंडीगढ़, तीन मई (भाषा) हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रमुख और करनाल लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को 2018 के संपत्ति विरूपण मामले में शुक्रवार को पंचकूला की एक अदालत ने जमानत दे दी।

पंचकूला पुलिस ने 2023 में स्थानीय अदालत के आदेश के मद्देनजर इस साल तीन जनवरी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इस नयी प्राथमिकी में उन्हें कई वारंट जारी होने के बाद भी पेश नहीं के चलते 28 जनवरी 2018 को हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3-ए के तहत दर्ज प्राथमिकी में भगोड़ा घोषित किया गया था।

बुद्धिराजा ने शुक्रवार को एक अन्य अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसने उन्हें संपत्ति विरूपण मामले में जमानत दे दी। इस मामले में उन्हें भगोड़ा व्यक्ति घोषित किया गया था।

बुद्धिराजा करनाल लोकसभा सीट से भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

पंचकूला में अदालत के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बुद्धिराजा के वकील ने कहा, “इस मामले में, हमने (अदालत के समक्ष) आत्मसमर्पण करने के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था।

उन्होंने बताया कि दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है।

भाषा जोहेब पवनेश

पवनेश