न्यायालय ने बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत रद्द करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर जवाब मांगा |

न्यायालय ने बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत रद्द करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर जवाब मांगा

न्यायालय ने बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत रद्द करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर जवाब मांगा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:41 PM IST, Published Date : July 21, 2022/7:58 pm IST

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजस्थान के एक मंत्री के बेटे पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस और आरोपी से जवाब मांगा। पीड़िता ने व्यक्ति को मिली अग्रिम ज़मानत रद्द करने का आग्रह किया है।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने महिला की याचिका पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली और आरोपी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई की तिथि 23 अगस्त तय की।

महिला ने निचली अदालत की ओर से आरोपी को दी गई अग्रिम ज़मानत के आदेश को चुनौती दी है।

दिल्ली राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक अमित सहानी ने मामले में नोटिस स्वीकार किया।

महिला ने अपनी याचिका में आरोपी रोहित जोशी को नौ जून को प्रदान की गई अग्रिम ज़मानत को इस आधार पर रद्द करने का अनुरोध किया है कि उसे मिली धमकियों के मद्देनजर उसकी ओर से उठाई गईं वाजिब आशंकाओं के बावजूद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) आदेश पारित करने के दौरान इन पहलुओं पर विचार करने में विफल रहे।

याचिका में कहा गया है कि एएसजे ने प्रतिवादी संख्या दो पर(आरोपी) उचित शर्तें भी नहीं लगाईं। इसमें कहा गया है कि आरोपी राजस्थान के एक मंत्री का पुत्र है और वह इतने प्रभावशाली हैं कि जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

अधिवक्ता मोनीष पांडा और अभिषेक पति के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि आरोपी को जमानत देने के दौरान इन पहलुओं को नजरअंदाज किया गया।

याचिका में दावा किया गया है कि अग्रिम जमानत मिलने के बाद से ही व्यक्ति पीड़िता को धमकाने और शिकायत वापस लेने के वास्ते दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है।

याचिका में दावा किया गया है, ‘‘11 जून को प्रतिवादी ने अपने ‘गुंडे’ भेजे, जिन्होंने शिकायतकर्ता के चेहरे पर रसायन फेंका।’’

इसमें कहा गया है कि इस संबंध में शाहीनबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

याची ने दावा किया गया कि 10 जुलाई को जयपुर में उसके पिता और भाई पर भी हमला किया था और इस संबंध में वहां प्राथमिकी दर्ज है।

महिला ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय से संरक्षण मिले होने के बावजूद उसे लगातार परेशान किया जा रहा है और नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो आरोपी की शक्ति, प्रभाव और ताकत को दिखाता है।

याचिका में कहा गया है, ‘‘ महिला 2020 में सोशल मीडिया के जरिए इस व्यक्ति के संपर्क में आई थी और पिछले साल जनवरी में वह इस व्यक्ति और उसके दोस्तों के साथ सवाई माधोपुर गई थी जहां आरोपी ने उसे जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और जब वह बेहोश थी तो उसके साथ बलात्कार किया।’’

याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो ले लिए गए तथा इन्हें सार्वजनिक करने के बहाने से उसे ब्लैकमेल किया गया और दिल्ली समेत कई स्थानों पर उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया।

मई में महिला ने आरोपी के खिलाफ यहां के सदर बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

भाषा नोमान देवेंद्र

देवेंद्र

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)