न्यायालय ने आंध्र सरकार को एसडीआरएफ की राशि व्यक्तिगत खातों में अंतरित करने पर रोक लगायी

न्यायालय ने आंध्र सरकार को एसडीआरएफ की राशि व्यक्तिगत खातों में अंतरित करने पर रोक लगायी

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  • Publish Date - April 13, 2022 / 03:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आंध्र प्रदेश सरकार को राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की धनराशि व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित करने पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने इसे काफी गंभीर मामला बताते हुए इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा कि वित्त मंत्रालय ने इस मुद्दे पर राज्य से सवाल किए हैं।

याचिकाकर्ता पल्ला श्रीनिवास राव की ओर से पेश अधिवक्ता गौरव बंसल ने दलील दी कि आंध्र प्रदेश ने एसडीआरएफ से व्यक्तिगत जमा खातों में धनराशि अंतरित की है जबकि आपदा प्रबंधन कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है।

उन्होंने दलील दी कि प्रदेश सरकार राज्य आपदा मोचन बल की धनराशि का अवैध उपयोग आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 46 (2) के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए कर रही है।

याचिका में दलील दी गयी है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन बल की धनराशि का व्यक्तिगत जमा खाते में अंतरण करना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि अदालत की अवमानना क समान ​​​​भी है।

भाषा फाल्गुनी प्रशांत

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