भवनों को गिराने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर न्यायालय 13 जुलाई को करेगा सुनवाई |

भवनों को गिराने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर न्यायालय 13 जुलाई को करेगा सुनवाई

भवनों को गिराने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर न्यायालय 13 जुलाई को करेगा सुनवाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:32 PM IST, Published Date : June 29, 2022/4:48 pm IST

नयी दिल्ली, 29 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा के दो निलंबित पदाधिकारियों की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर और प्रयागराज में हुई हिंसा में संलिप्त आरोपियों से संबद्ध भवनों को ‘कानून से परे जाकर’ गिराए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर वह 13 जुलाई को सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने यह आदेश जारी किया। इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने याचिकाकर्ता एवं एक मुस्लिम संगठन जमियत उलेमा ए हिंद की याचिका द्वारा सामने लाये गये तथ्यों का जवाब देने के लिए एक पत्र जारी कर कुछ और वक्त मांगा है।

उन्होंने कहा कि प्रभावित पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है और उनकी याचिका पर मंगलवार को एक नोटिस जारी किया गया।

मेहता ने यह पूछे जाने पर इस बात का जिक्र किया कि प्रभावित पक्ष (मकानों को ध्वस्त किये जाने के) ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय में मौजूद मामले से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

इसके बाद पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता नित्य रामाकृष्णन को याचिकाकर्ता मुस्लिम संगठन की ओर से पेश होने को कहा। साथ ही, कहा कि क्या राज्य सरकार द्वारा मांगे गये समय पर उन्हें कोई आपत्ति है।

रामाकृष्णन ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और उच्चतम न्यायालय जुलाई की तारीख दे सकता है, जब छुट्टियों के बाद शीर्ष न्यायालय फिर से खुल जाएगा।

इसके बाद पीठ ने विषय की आगे की सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी।

जमियत ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कथित अवैध ढांचे ढहाये जाने के मुद्दे पर एक अन्य याचिका भी दायर की थी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में शीर्ष न्यायालय से कहा था कि भवनों और अन्य अवैध ढांचों को ध्वस्त करने की यह कार्रवाई कानून के मुताबिकी की गई और इसका उद्देश्य हिंसक प्रदर्शनों में संलिप्त आरोपियों को दंडित करना कहीं से भी नहीं था।

भाषा

सुभाष नरेश

नरेश

 

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