आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, लेकिन शर्तें लागू

आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, लेकिन शर्तें लागू

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  • Publish Date - December 7, 2017 / 07:19 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:39 PM IST

दिल्ली। आपको हर दिन अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिये कहीं न कहीं से कोई न कोई मैसेज ज़रूर आता है कि अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर या बैंक या बीमा पॉलिसी या तमाम सरकारी योजनाओं से लिंक कराएं। कोई इसकी तारीख 31 दिसंबर बताता है तो कोई जनवरी या फिर मार्च, तो पढ़िए हमारी ये ख़बर और इस बारे में हासिल करें पूरी और सटीक जानकारी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच को ये बताया है कि आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी जाएगी।


वैसे आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि 31 मार्च 2018 की अंतिम तारीख का फायदा उठाने को लेकर शर्तें भी लागू हो सकती हैं और शर्त ये है कि ये सुविधा सिर्फ उन्हीं नागरिकों को मिल सकेगी, जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं हैं। इस बारे में नरेंद्र मोदी सरकार 8 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर सकती है, जिसमें आधार लिंक कराने के दिशानिर्देशों के बारे में अंतिम जानकारी सामने आएगी।

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अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 6 फरवरी 2018 ही बनी रहेगी। दरअसल सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड लिंक की डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई थी, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी।

वेब डेस्क, IBC24