यूजीसी ने दूरस्थ कार्यक्रमों के लिये एहतियात बताए

यूजीसी ने दूरस्थ कार्यक्रमों के लिये एहतियात बताए

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  • Publish Date - September 3, 2020 / 09:26 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:13 PM IST

नयी दिल्ली, 3 सितंबर (भाषा) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों के संबंध में कुछ एहतियात जारी किये हैं जिसमें कोर्स की अवधि का अनुपालन करना, सुविधा केंद्र (फ्रैंचाइजिंग) समझौता नहीं करना तथा सभी तरह गतिविधियों को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के दायरे में सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने जारी नोटिस में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों में दाखिला लेने से पहले छात्रों के लिये कुछ एहतियात बताते हुए कहा, ‘‘ कृपया यह सुनिश्चित करें कि यूजीसी की डिग्री संबंधी विशिष्टताओं और संशोधनों के अनुरूप जारी अधिसूचना के तहत जिस डिग्री कार्यक्रम में दाखिला ले रहे हैं, उसकी न्यूनतम अवधि, नामावली और पात्रता का सख्ती से पालन किया जा रहा है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘ यह भी सुनिश्चित करें कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला, काउंसलिंग सत्र, सम्पर्क कार्यक्रम, कार्यक्रम निष्पादन और परीक्षा सहित सभी गतिविधियां उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के दायरे में है। ’’

नियमों के तहत कोई भी केंद्रीय, राज्य, निजी या ‘डिम्ड टू बी युनिवर्सिटी‘ किसी निजी कोचिंग संस्थान के साथ मुक्त एवं दूरस्थ या आनलाइन माध्यम से कोर्स संचालित करने के लिये सुविधा केंद्र (फ्रैंचाइजिंग) समझौते के तहत कोर्स पेश नहीं कर सकती है।

जैन ने कहा, ‘‘ कृपया यह सुनिश्चित करें कि दाखिला प्रक्रिया उच्च शैक्षणिक संस्थानों के जरिये पारदर्शी ढंग से हो। शिक्षार्थियों को संस्थान की वेबसाइट पर दी गई जानकारी की पुष्टि करने का सुझाव दिया जाता है । अगर किसी तरह की कमी दिखाई दे तब यूजीसी को इसकी जानकारी दे ताकि प्रावधानों के तहत जरूरी दंडात्मक कार्रवाई की जा सके । ’’

सचिव ने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आयोग ने निर्णय किया है कक इस वर्ष संशोधित अकादमिक सत्र को 12 महीने का रखा जायेगा जो सितंबर-अक्तूबर 2020 और फरवरी-मार्च 2021 से शुरू होगा ।

भाषा दीपक

दीपक शाहिद

शाहिद