उत्तराखंड : मंत्रिमंडल ने धराली सहित अन्य क्षेत्रों में आपदा से हुए नुकसान हेतु सहायता राशि बढ़ाई
उत्तराखंड : मंत्रिमंडल ने धराली सहित अन्य क्षेत्रों में आपदा से हुए नुकसान हेतु सहायता राशि बढ़ाई
देहरादून, 12 नवंबर (भाषा) उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों प्रदेश में धराली सहित अन्य क्षेत्रों में आई आपदा से हुए नुकसान के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बुधवार को बढ़ाने का निर्णय लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा में मारे गए व्यक्तियों के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को चार लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का फैसला किया।
इस आपदा से क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के लिए भी सहायता राशि पांच लाख रुपये करने का निर्णय किया गया जबकि क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों के लिए आपदा मद से निर्धारित सहायता राशि के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने आपदा में व्यावसायिक भवनों को पहुंचे नुकसान के मामलों में ‘केस टू केस’ विचार कर सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने प्रदेश में ‘देवभूमि परिवार योजना” को लागू किये जाने हेतु अपनी सैद्धान्तिक सहमति दे दी । योजना के तहत, उत्तराखंड में निवासरत परिवारों का विस्तृत डेटा बेस तैयार कर उन्हें विशिष्ट परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाएगी।
इसके बाद, चिन्हित परिवारों हेतु लाभार्थी योजना को परिवार की आईडी से संबद्ध किया जाएगा जिससे उन्हें राजकीय योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त हो सकेगा।
इसके अलावा, लाभार्थी परिवारों को वे समस्त योजनाएं एक ‘क्लिक’ में दिखाई देंगी जिनके लिये वे पात्र हैं और उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि लाभार्थी योजनाओं में से कितनी योजनाओं का लाभ वे उठा चुके हैं तथा कितनी योजनाओं का लाभ लेना अभी शेष है।
इसके अतिरिक्त दैनिक वेतन, संविदा, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के नियमितीकरण के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने एवं भविष्य के लिए ‘कट ऑफ’ के संबंध में विचार करने के लिए मंत्रिमंडल की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के कार्मिकों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता देने के संबंध में गहनता से विचार किया और उसके बाद इससे जुड़े सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने तथा संबंधित हितधारकों से वार्ता कर निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया। उपसमिति द्वारा दो महीने की समय सीमा के भीतर इस कार्यवाही को पूरा किया जाएगा।
एक अन्य फैसले में, पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों तथा प्रदेश के युवाओं को उपनल के माध्यम से विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने उपनल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (एओए) में आवश्यक संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी।
भाषा
दीप्ति रवि कांत

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